रोज़नी अधिनियम

जिसे साधारणतया रोज़नी अधिनियम (Roshni Act) के नाम से जाना जाता है, 2001 में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के

जम्मू एवं कश्मीर राज्य भूमि (कब्जाधारी के लिए स्वामित्व का अधिकार) कानून, 2001 जिसे साधारणतया रोज़नी अधिनियम (Roshni Act) के नाम से जाना जाता है, 2001 में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के सरकार के समय प्रख्यापित किया गया था।[1]

जम्मू एवं कश्मीर राज्य भूमि (कब्जाधारी के लिए स्वामित्व का अधिकार) कानून, 2001
जम्मू एवं कश्मीर
राज्य में बिजली परियोजनाओं को वित्त देने के लिए राज्य भूमि पर रहने वालों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए एक अधिनियम
शीर्षक
प्रादेशिक सीमा जम्मू एवं कश्मीर
अनुमति-तिथि 9 नवंबर 2001
शुरूआत-तिथि 13 नवंबर 2001
स्थिति : निरस्त कर दिया
  1. M, Rahul (14 October 2020). "Explainer: What's the controversial Roshni Act all about and why has J&K HC ordered a CBI probe into it?". Yahoo News.