लद्दाख प्रशासन
केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का प्रशासन[1] भारतीय केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और उसके दो जिलों पर शासन करने वाला प्राधिकरण है। इस प्रशासन का नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं जो भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से कार्य करते हैं। लद्दाख में निर्वाचित विधान सभा नहीं है।[2] । लद्दाख के दोनों जिले अपनी-अपनी स्वायत्त जिला परिषद-लेह स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और कारगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद का चुनाव करते हैं, जिनके पास कई घरेलू मामलों से सम्बन्धित अधिकार हैं।[3]।
सरकार की गद्दी | लेह, कारगिल |
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देश | India |
कार्यकारिणी शाखा | |
उपराज्यपाल | बी॰डी॰ मिश्रा |
मुख्य सचिव | भारतीय प्रशासनिक सेवा उमंग नरूला |
मुख्य अंग | भारत सरकार |
न्यायतंत्र | |
उच्च न्यायालय | जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय |
मुख्य न्यायाधीश | पंकज मिथल |
सन्दर्भ संपादित करें
- ↑ https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s395192c98732387165bf8e396c0f2dad2/uploads/2019/11/2019110127.pdf साँचा:Bare URL PDF
- ↑ "Article 370 revoked Updates: Jammu & Kashmir is now a Union Territory, Lok Sabha passes bifurcation bill". www.businesstoday.in.
- ↑ https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4912/1/ladakh_autonomous_hill_development_council_act%2C_1997.pdf साँचा:Bare URL PDF