लोकसभा उपाध्यक्ष
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लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष लोकसभा का कार्य निर्वाहन करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं। यदि संबंधित सदस्य का लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है तो उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद भी खत्म हो जाता है। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से संमत किये हुए प्रस्ताव के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत (पद से निकाला जाना) किया जा सकता है।
वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, क्योंकि निवर्तमान उपाध्यक्ष एम.थंबीदुरई का कार्यकाल 16वीं लोकसभा के भंग होने से (25.05.2019 को) पूर्ण हो गया
प्रमुख कार्य और अधिकार
संपादित करेंलोकसभा उपाध्यक्ष बजट समिति का अध्यक्ष होता है।
लोकसभा सचिवालय के खर्च हेतु वित्त मंत्रालय को सिफारिश भेजता है।
लोक सभा उपाध्यक्ष की सूची
संपादित करें- 1- एम.अनंतशायनम-30/05/1952-07/03/1956
2-सरदार हुकुम सिंह-20/05/1956-31/03/1962
3-एस.वी.कृष्णमूर्ति राव-23/04/1962-03/03/1968
4-आर.के.खानडीलकर-28-03-1967-01/11/1969
5-जी.जी.स्वेल-09/02/1970-18/01/1977
6-गौडे मुरारि-01/04/1977-22/08/1979
7-जी.लक्ष्मणन-01/02/1980-31/12/1984
8-एम.थंबीदुरई-22/01/1985-27/11/1989
9-शिवराज पाटिल-19/03/1990-13/03/1991
10-एम मल्लिकारजुनैय्या-13/08/1991-10/05/1996
11-सूरजभान-12/07/1996-04/12/1997
12-पी.एम.सईद-17/12/1998-06/02/2004
13-चरणजीत सिंह अटवाल-09/06/2004-15/05/2009
14-करिया मुण्डा-08/06/2009-16/05/2014
जनता पार्टी ने शुरू की थी परंपरा - वैसे परंपरा के मुताबिक तो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल को दिया जाता है, लेकिन यह परंपरा बीच-बीच में भंग होती रही है. इस परंपरा की शुरुआत ११ लोकसभा से हुई थी.
सन्दर्भ
संपादित करेंभारत का लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष का पद रिक्त है ।