वाद-प्रतिवाद प्रणाली
वाद-प्रतिवाद प्रणाली (adversarial system या adversary system), कॉमन ला से संचालित देशों में प्रयुक्त एक विधिक प्रणाली है जिसमें किसी अभ्यर्थी द्वारा चलाए गए अभियोग पर न्यायधीश द्वारा निर्णय सुनाने के पहले दोनों पक्षों के वकील उस विषय पर बहस करते हैं। यह प्रणाली, कुख्यात इनक्विज़िशन प्रणाली से बहुत अलग है जिनमें अन्तिम निर्णय करने वाला व्यक्ति ही पहले जाँच-पड़ताल भी करता है।