अधिपत्र या वारन्ट सामान्यतः एक आदेश होता है जो एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार प्रदान करता है (जैसे गिरफ्तारी वारन्ट, तलाशी अधिपत्र आदि)। वारन्ट प्रायः किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है और शेरिफ, कॉन्स्टेबल या पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे वारन्ट में निर्दिष्ट कार्य (जैसे किसी की गिरफ्तारी या तलाशी) करें।

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सन्दर्भ संपादित करें