विधि सेवा प्राधिकरण

NALSA

कानूनी सेवा प्राधिकरण कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ द्वारा भारत के राज्यों में गठित वैधानिक निकाय हैं जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेद ३९-ए द्वारा नागरिकों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।[1][2] यदि कोई व्यक्ति खर्च उठाने में अक्षम हो तो ये प्राधिकरण उसे निःशुल्क कानूनी सहायता देते हैं। इसमें एक वकील की नियुक्ति शामिल है यदि व्यक्ति किसी मामले में आरोपी हो। ये प्राधिकरण समय-समय पर लोक-अदालत का आयोजन करते हैं ताकि मामलों के अदालत से बाहर निपटाया जा सके (कानून के प्रावधान के तहत)। लोक-अदालत दो प्रकार की होती हैं, स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा) और गैर-स्थायी लोक अदालत।

  1. kelsa.nic.in The Legal Services Authorities Act of 1987
  2. legalserviceindia.com