क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आर॰टी॰ओ॰) भारतीय सरकार का एक कार्यालय है जो भारत में वाहन पंजीकरण[1] और चालन अनुज्ञप्‍ति[2] जारी करने के लिए उत्तरदायी है। Regional Transport Authority (RTO/RTA) भारतीय सरकार का संगठन है जो भारत के विभिन्न राज्यों के लिए ड्राइवरों के डेटाबेस और वाहनों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है।

मोटर वाहन विभाग की स्थापना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 (1) के तहत की गई है। यह पूरे देश में लागू एक केंद्रीय अधिनियम है। मोटर वाहन विभाग इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इस विभाग का नेतृत्व परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है।


प्रत्येक राज्य और शहर का अपना आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) होता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में रखे गए कार्यों और गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रत्येक R.T.O जिम्मेदार है।

सन्दर्भ संपादित करें

  1. "वाहन पंजीकरण (Registering Vehicle)". भारत सरकार. मूल से 11 मई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2009-03-17.
  2. "चालन अनुज्ञप्‍ति प्राप्त करना (Obtaining Driving Licence)". भारत सरकार. मूल से 15 नवंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2009-03-17.

मध्य प्रदेश पंजीयन परिवहन कार्यालय (MP RTO Office) - Pin Code Wise