सामान्यत: नागरिक घोषणा पत्र (Citizen's Charter) जनसेवाओं से संबंधित विभागों के लिए जारी किये जाते हैं और इनका उद्देश्य जनसेवाओं को दक्ष, त्वरित एवं जनोन्मुखी बनाना है।

इतिहास संपादित करें

सन १९९१ में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जान मेजर ने ब्रिटेन की लोकसेवाओं में दक्षता लाने के लिए 'सीटें चार्टर' का शुभारंभ किया था।

महत्व एवं उपयोगिता संपादित करें

भारत में नागरिक घोषणा पत्र संपादित करें

भारत में अधिकाश विभाग अब अपनी वेबसाइटों पर नागरिक चार्टर रखने लगे हैं। जन लोकपाल विधेयक में भी इसका प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश आदि कुछ राज्यों ने एक विशेष विधेयक लाकर कुछ सेवाओं की समयसीमा तय कर दी है जिसे पूरा न करने पर संबंधिक अधिकारियों को दंड देना पड़ सकता है।

बिहार के साथ-साथ हरियाना ने भी इसे लागू किया है