पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग

इस्लामी पाकिस्तान का निर्वाचन नियामक निकाय

पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संस्था है कि इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस संस्था का प्रमुख होता है और देश में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अलावा प्रत्येक उम्मीदवार की जाँच का भी उत्तरदायी होता है। इसके अलावा देश के सभी राजनीतिक दलों को इस विलय और उनके राजनीतिक व आर्थिक मामलों की निगरानी भी इस संस्था के उत्तरदायित्वों में शामिल हैं।

पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग का प्रतीकचिन्ह
अवलोकन
गठन मार्च 23, 1956; 68 वर्ष पूर्व (1956-03-23)
(17 October; राष्ट्रीय मतदाता दिवस[1])
पूर्ववर्ती पाकिस्तान का संविधान
अधिकारक्षेत्रा पाकिस्तान का संविधान, 1973
मुख्यालय इस्लामाबाद कैपिटल वेन्यू
कार्यपालक न्यायमूर्ति सरदार मुहम्मद रज़ा[2], मुख्य निर्वाचन आयुक्त
बाबरी याक़ूब फ़तह मुहम्मद, सचिव, निर्वाचन आयोग, पाकिस्तान[3]
वेबसाइट
www.ecp.gov.pk

पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग की स्थापना पाकिस्तान के संविधान द्वारा किया गया था। इसे 1956 में स्थापित किया गया था। निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत चारों प्रान्तों से नियुक्ति किये गए सदस्यों (जिनमें से प्रत्येक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है) से गठित होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जिस बीच उन्हें कार्यकाल व वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है।

प्रमुख कार्य संपादित करें

पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 239 में आयोग के लिये परिभाषित किये गए कार्य और कर्तव्य यह हैं: DEMOCRACI NAMEWALI READY KARWANA

  • राष्ट्रीय और प्रान्तीय असेम्बलियों के चुनाव और इस तरह के रोल में संशोधन के लिए सालाना मतदाता सूची तैयार करने के लिए। [अनुच्छेद 219 (क)];
  • राष्ट्रीय और प्रान्तीय असेम्बलियों के चुनाव और इस तरह के रोल में संशोधन के लिए सालाना मतदाता सूची तैयार करने के लिए। [अनुच्छेद 219 (क)];
  • किसी संसदीय सदन या प्रान्तीय विधानसभा [अनुच्छेद 219 (ख)] में सीनेट के लिए चुनाव करवाने और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए;
  • स्थानीय सरकार के संस्थानों [अनुच्छेद 140A] के लिए चुनाव का आयोजन व संचालन करने के लिए;
  • निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति। [अनुच्छेद 219 (ग)];
  • अनुच्छेद 63 के तहत संसद और प्रान्तीय असेंबली के सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के मामलों के बारे में फैसला करने के लिए (2) और सभापति या अध्यक्ष या राजनीतिक दल के प्रमुख से सन्दर्भ प्राप्त होने पर संविधान के अनुच्छेद 63A, जैसा भी मामला हो;
  • इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव का आयोजन व संचालन करने के लिए [अनुच्छेद 41 (3)];
  • जब भी राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जए, तब जनमत संग्रह का आयोजन करना। [अनुच्छेद 48 (6)];

-अनुच्छेद 218–219, चुनाव आयुक्त, भाग-VIII, पाठ:1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त: पाकिस्तान का संविधान[4]}}

स्वायत्तता और स्वतन्त्रता संपादित करें

आयोग सभी वित्तीय नियन्त्रण से पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता और स्वतन्त्रता को बरकरार रखता है।[5] सरकार के हस्तक्षेप के बिना, आयोग अपने कार्यों और राष्ट्रव्यापी आम चुनावों के संचालन के साथ-साथ चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए उप-चुनावों के लिए भी करता है।[6] आयोग मतदान योजनाएँ भी तैयार करता है, मतदान कर्मियों की नियुक्ति करता है, मतदाताओं को नियुक्त करता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्था करता है।[5]

निर्वाचन आयोग बनाम जावेद हाशमी के मामले में अपने निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि " चुनाव में चुनाव न्यायाधिकरण मायने रखता है जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाना है" विशेष क्षेत्राधिकार है और ऐसे मामलों में सभी अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया था।[7]

वैश्विक सहायता संपादित करें

चुनाव वैश्विक सहयोग संगठन ने 16 विश्व संगठनों से संकलित 32 बिन्दुओं में शामिल प्राथमिकताओं और सुधार आयोग ऑफ़ पाकिस्तान के लिए आवण्टित की है। [8] अक्टूबर 2009 में होने वाली एक बैठक में इस प्रस्ताव पेश की गईं। [9] इसी संगठन ने सुझाव और सुधार आयोग को पेश करने के अलावा एक उप समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य इन सुधारों व सुझावों को लागू करने के दौरान पेश आने वाली सम्भावित बाधाओं बारे निर्वाचन आयोग पाकिस्तान की सहायता करना है। [9]
2006 में विश्व इदारा बराए आयोजन चुनाव ने अमेरिकी विकास संस्था "यूएसएड" की मदद से पाकिस्तान सरकार को 9 लाख डॉलर की खतीर राशि प्रदान की है, इस राशि से पाकिस्तान में कम्प्यूटरीकरण चुनाव प्रक्रिया की स्थापना सम्भव बनाया गया। [10]

अधिक देखने संपादित करें

सन्दर्भ संपादित करें

  1. "Voter's Day – A First In Pakistan's History!". मूल से 16 जुलाई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2016.
  2. "संग्रहीत प्रति". मूल से 26 जून 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2016.
  3. "संग्रहीत प्रति". मूल से 6 फ़रवरी 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2016.
  4. "Chapter 1: Chief Election Commissioner and Election Commissions". Constitution of Pakistan. मूल से 29 दिसंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 January 2013.
  5. Shaheen, Sikander (1 December 2011). "ECP seeks full autonomy". The Nation. The Nation. मूल से 26 January 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 January 2013.
  6. Dawn.COM (14 September 2012). "President Zardari gives green signal for election preparation". Dawn News. अभिगमन तिथि 3 January 2013.
  7. "ELection Commiccion of Pakistan". ELection Commiccion of Pakistan. ELection Commiccion of Pakistan. अभिगमन तिथि 3 January 2013.[मृत कड़ियाँ]
  8. विश्व इदारा बराए आयोजन चुनाव (2009). "सहायता मजलिस कृपया चुनाव प्रक्रिया". मूल से 3 जनवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि October 25, 2009.
  9. "संग्रहीत प्रति". Islamabad: The Associated Press of Pakistan. 12 October 2009 title = सहायता संस्था ने सुझाव चुनाव आयोग को प्रस्तुत करें: एक समीक्षा. मूल से 4 मार्च 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि October 25, 2009. |date= में पाइप ग़ायब है (मदद); |date= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
  10. पाकिस्तान में कम्प्यूटरीकृत चुनाव मूल्यांकन और कार्रवाई की स्थापना डेली टाइम्स (पाकिस्तान), 10 सितम्बर 2008। तारीख गवाह: 23 जुलाई 2009।

बाहरी कड़ियाँ संपादित करें