किसी बन्दी व्यक्ति को उसकी सजा की अवधि पूरी होने के पहले ही अस्थाई रूप से रिहा करने को पेरोल (Parole) कहते हैं। पेरोल कुछ शर्तों के अधीन दिया जाता है। [1][2]

सन्दर्भ संपादित करें

  1. "संग्रहीत प्रति". मूल से 22 दिसंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 दिसंबर 2015.
  2. "संग्रहीत प्रति". मूल से 10 जनवरी 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 दिसंबर 2015.