विधिक उपचार या न्यायिक उपचार (legal remedy) वह साधन है जिसके द्वारा कोई न्यायालय, दीवानी मामलों में, कोई अधिकार देता है, कोई दण्ड (पेनाल्टी) लगाता है, या कोई अन्य आदेश देता है। राष्ट्रमण्डल देशों में (जिसमें भारत भी है), तथा अन्य सम्बन्धित देशों में (जैसे यूएसए) न्यायिक उपचार एवं साम्या उपचार (इक्विटेबल रेमेडी) में अन्तर है।

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