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23 जून 2019

  • 09:4209:42, 23 जून 2019 अन्तर इतिहास +2,012 आजीवन कारावासउच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आजीवन कारावास का मतलब दोषी की जिंदगी समाप्त होने तक जेल में रहने से है और इसका मतलब केवल 14 या 20 साल जेल में बिताना भर नहीं है, जो कि एक गलत धारणा है. उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘हमें ऐसा लगता है कि इस बारे में एक गलत धारणा है कि आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी को 14 साल या 20 साल की सजा काटने के बाद रिहाई का अधिकार है.’ न्यायाधीश के एस राधाकृष्णन और मदन बी लोकुर की पीठ ने कहा, ‘आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी को आखिरी सांस तक जेल में रहना... टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब संपादन