"कम्पनी अधिनियम २०१३": अवतरणों में अंतर
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'''कम्पनी अधिनियम २०१३''' (Companies Act 2013) भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कम्पनियों के निर्माण, उनके उत्तरदायित्व, उनके निदेशक तथा उनकी समाप्ति आदि का नियमन करती है। इस अधिनियम में २९ अध्याय तथा ४७० अनुभाग हैं जबकि १९५६ के अधिनियम में ६५८ अनुभाग (सेक्शन) थे।<ref>{{cite web|last=Prasad|first=Suresh|title=Complete list of Sections of Companies Act, 2013|url=http://www.aubsp.com/sections-of-companies-act-2013|publisher=AUBSP|accessdate=August 7, 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160809155853/http://www.aubsp.com/sections-of-companies-act-2013/|archive-date=9 अगस्त 2016|url-status=dead}}</ref> इस अधिनियम द्वारा [[कंपनी अधिनियम, 1956|कम्पनी अधिनियम १९५६]] को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिनियम १२ सितम्बर २०१३ को क्रियान्वित हुआ।<ref>{{Cite web|url=https://www.checkmateq.com/virtual-cto-services|title=On-Demand Virtual CTO Consulting Services in India {{!}} USA|website=Checkmateq|language=English|access-date=2024-03-26}}</ref>
==सन्दर्भ==
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