"अंशधारी": अवतरणों में अंतर

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'''भागीदार''' या '''अम्शधारी''' (shareholder या stockholder) उस व्यक्ति या संस्था को कहते हैं जिसके पास किसी सार्वजनिक या निजी कम्पनी के एक या अधिक [[शेयर|शेयरों]] का स्वामित्व हो।
 
== परिचय ==
प्रमांडलिक व्यापार के सुसंगठित रूप में विकास को वृहत्‌ रूप देनेवाले लाभों में एक प्रमुख लाभ यह भी है कि इसमें संस्थापक को अपना कार्यक्षेत्र फैलाने का अवसर मिलता है। वह अनगिनत संख्या में लोगों को उसके साथ कारोबार में शामिल होने को प्रेरित करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी संस्थापित प्रमंडल (Incorporated company) में शामिल होता है उसका सदस्य बन जाता है। लेकिन हर सदस्य अंशधारी नहीं होता बहुत से प्रमंडल ऐसे हैं, उदाहरणार्थ प्रत्याभूति द्वारा मर्यादित (limited by guarantee) जिनकी अंश पूँजी ही न हो और इसलिए अंशधारी न हों, परंतु उनके सदस्य होते हैं।
 
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सदस्यों का दायित्व प्रमंडल के स्वरूप पर निर्भर है। अगर प्रमंडल अपरिमित दायित्व (unlimited liabilities) वाला है तो प्रत्येक सदस्य का पूर्ण दायित्व उसकी सदस्यता के काल में प्रमंडल द्वारा अनुबंधित (contracted) सभी ऋणों का भुगतान हो जाता है। अगर प्रमंडल प्रत्याभूति द्वारा परिमित दायित्वपूर्ण है तो प्रमंडल के भंग होने पर (winding up) प्रत्येक सदस्य को पार्षद सीमा नियम की दायित्व उपधारा (liability clause) के अंतर्गत निर्दिष्ट (specified) धनराशि का अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा। अगर प्रमंडल अंश परिमित (limited by shares) है तो प्रत्येक सदस्य को अनिवार्यत: अपने अंशों का अधिहित मूल्य चुकाना होगा और अगर उसके अंशों का पूर्ण भुगतान हो गया है तो उसका कोई दायित्व नहीं रहता। एक भूतपूर्व सदस्य का भी आंशिक देय दायित्व तब हो जाता है जब उसके अंशों के हस्तांतरण के एक वर्ष के अंदर प्रमंडल भंग हो जाता है और तब भी, जब कि वर्तमान सदस्य पूर्णरूप से भुगतान कर पाने मे असमर्थ होते हैं; तो भी उसका दायित्व उन ऋणों के भुगतान का है जो उसके सदस्यता से मुक्त होने से पूर्व लिए गए थे।
 
== बाहरी कड़ियाँ ==
 
[[श्रेणी:शेयर बाजार]]