"भारत के राष्ट्रपति": अवतरणों में अंतर
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== राष्ट्रपति पर महाभियोग ==
अनु 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है भारतीय संविधान के अंर्तगत मात्र राष्ट्रपति महाभियोजित होता है अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाये जाते है। महाभियोजन एक विधायिका संबंधित कार्यवाही है वही पद से हटाना एक कार्यपालिका संबंधित कार्यवाही है। महाभियोजन एक कडाई से पालित किया जाने वाला औपचारिक कृत्य है यह संविधान का उल्लघंन करने पर ही होता है। यह उल्लघंन एक राजानैतिक कृत्य है जिसका निर्धारण संसद करती है। वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद मे प्रस्तुत किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाये जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के ¼ सदस्यॉ का समर्थन मिले, प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उस को 14 दिन पहले नोटिस दिया जायेगा, प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होगा। फिर दूसरे सदन मे जाने पर इस प्रस्ताव की जाँच एक समिति के द्वारा होगी इस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वंय अथवा वकील के माध्यम से रख सकता है दूसरा स्दन भी उसे उसी 2/3 बहुमत से पारित करेगा। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दिन से राष्ट्रपति पद से हट
अपने आप मे अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही होगी। == राष्ट्रपति की शक्तियाँ ==
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