"निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९": अवतरणों में अंतर

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* प्रवेश के समय कई स्कूल केपिटेशन फ़ीस की मांग करते हैं और बच्चों और माता-पिता को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है. एडमिशन की इस प्रक्रिया को बदलने का वादा भी इस विधेयक में किया गया है. बच्चों की स्क्रीनिंग और अभिभावकों की परीक्षा लेने पर 25 हजार का जुर्माना। दोहराने पर जुर्माना 50 हजार।
* शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे ।
kon kon si school me ye lagu hai uski list bhi hona chahiye
adhi kansh schoolo me mana kar diya jata hai muft sichha ke liye
 
== कमियाँ एवं आलोचना ==