"संपत्ति कर": अवतरणों में अंतर

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'''संपत्ति कर''' या '''[[संपदा कर]]''' ([[अंग्रेज़ी]]:''प्रॉपर्टी टैक्स''), वह [[प्रत्यक्ष कर]] राशि होती है, जो किसी अचल संपत्ति के स्वामी द्वारा उस संपत्ति के मूल्य के अनुसार अदा किया जाता है। इस कर का अनुमान संपत्ति मूल्य के आधार पर लगता है।<ref name="हिन्दुस्तान">[http://www.livehindustan.com/news/tayaarinews/gyan/67-75-87264.html प्रॉपर्टी टैक्स]|हिन्दुस्तान लाइव।२३ दिसंबर, २००९</ref> इसमें यह महत्त्वपूर्ण नहीं होता कि उस संपत्ति से स्वामी को कोई लाभ हुआ है या नहीं।<ref name="सरकारी">[http://business.gov.in/hindi/taxation/wealth_tax.php कराधान- संपदा कर]। व्यापार ज्ञान संसाधन की भारत सरकार की वेबसाइट पर</ref> इस प्रकार मूल परिभाषा अनुसार संपत्ति कर [[नगर पालिका|नगर पालिकाओं]] द्वारा अपने अधिकारक्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति के स्वामियों पर लगाया गया सामान्य कर होता है, जो उस संपत्ति के मूल्य पर आधारित होता है। यह कर मुख्यत: [[भूमि]], भूमि सुधार, [[मानव]] द्वारा निर्मित चल वस्तु जैसे [[घर]], [[मकान]], [[दुकान]], [[भवन]] इत्यादि पर लागू होता है। इस कर के स्वरूप विभिन्न देशों में भिन्न प्रकार के हो सकते हैं।
 
== विभिन्न देशों में ==