"व्यपगत का सिद्धान्त": अवतरणों में अंतर

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स्वाभाविक या दत्तक न होने के कारण [[सतारा ]] 1848 ई.,[[जैतपुर]], [[संभलपुर]] 1849 ई.,[[बघाट ]] 1850 ई., [[उदयपुर ]] 1852 ई.,[[झाँसी ]] 1853 ई.,[[नागपुर ]] 1854 ई.,[[करौली ]] 1855 ई. और [[अवध ]] 1856 ई. का विलय कर दिया गया।
 
व्यपगत सिद्धान्त के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य [[सतारा]] था। सतारा के राजा [[अप्पा साहब]] ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] की अनुमति के बिना एक 'दत्तक पुत्र' बना लिया था। लॉर्ड डलहौज़ी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर इसका विलय कर लिया। 'कामन्स सभा' में जोसेफ़ ह्नूम ने इस विलय को 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की संज्ञा दी थी। इसी प्रकार संभलपुर के राजा नारायण सिंह, [[झांसी]] के राजा [[गंगाधर राव]] और [[नागपुर]] के राजा [[रघुजी भोंसले तृतीय|रघुजी तृतीय]] के राज्यों का विलय क्रमशः 1849 ई., 1853 ई. एवं 1854 ई. में उनके पुत्र या उत्तराधिकारी के अभाव में किया गया। उन्हें दत्तक पुत्र की अनुमति नहीं दी गयी।
 
लॉर्ड डलहौज़ी ने उपाधियों तथा पेंशनों पर प्रहार करते हुए 1853 ई. में [[कर्नाटक]] के नवाब की पेंशन बंद करवा दी। 1855 ई. में [[तंजौर]] के राजा की मृत्यु होने पर उसकी उपाधि छीन ली। डलहौज़ी [[मुग़ल]] सम्राट की भी उपाधि छीनना चाहता था, परन्तु सफल नहीं हो सका। उसने [[पेशवा]] [[बाजीराव द्वितीय]] की 1853 ई. में मृत्यु होने पर उसके दत्तक पुत्र [[नाना साहब]] को पेंशन देने से मना कर दिया। उसका कहना था कि पेंशन पेशवा को नहीं, बल्कि बाजीराव द्वितीय को व्यक्तिगत रूप से दी गयी थी। [[हैदराबाद]] के निज़ाम का कर्ज़ अदा करने में अपने को असमर्थ पाकर 1853 ई. में [[बरार]] का अंग्रेज़ी राज्य में विलय कर लिया गया। 1856 ई. में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर [[लखनऊ]] के रेजीडेन्ट आउट्रम ने [[अवध]] का विलय अंग्रेज़ी साम्राज्य में करवा दिया, उस समय अवध का नवाब 'वाजिद अली शाह' था।
 
==परिणाम==
इस सिद्धान्त का अधिकार क्षेत्र आश्रित [[हिन्दू]] राज्यों तक सीमित था, इस कारण इन विलयों से इन राज्यों के राजाओं और उनके अभिजात वर्ग में आशंका और रोष पैदा हो गया। आमतौर पर माना जाता है, कि 1857 के [[भारतीय]] बगावत के शुरू होने और फैलाने के पीछे जो असंतोष था, उसे भड़काने में इस सिद्धान्त का भी योगदान था।