"व्यपगत का सिद्धान्त": अवतरणों में अंतर
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==मापदण्ड==
[[हिन्दू]] [[कानून]] के अनुसार, कोई व्यक्ति या शासक, जिसका स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, किसी व्यक्ति को गॉड ले सकता है, जिसे उसके बाद पुत्र के सभी व्यक्तिगत और राजनीतिक अधिकार मिल जाएँगे। [[लॉर्ड डलहौजी]] ने ऐसे दत्तक ग्रहण को मंजूरी देने एवं आश्रित राज्यों के मामले में दत्तक की अनुपस्थिति में अपने विवेकानुसार कार्यवाई करने के परम अधिकारों पर ज़ोर दिया। व्यावहारिक तौर पर इसका मतलब अंतिम क्षण के दत्तक ग्रहण को अस्वीकृत करना तथा स्वाभाविक या दत्तक उत्तराधिकारी न होने पर राज्यों का विलय था, क्योंकि [[लॉर्ड डलहौजी]] का मानना था कि पूर्वी के बजाय पश्चिमी शासन बेहतर है और जहां संभाव हो इन्हें लागू करना चाहिए।
{| width="25%" class="bharattable-purple" border="1" style="margin:5px; float:right"
|+डलहौज़ी द्वारा विलय किये गये राज्य
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| 1856 ई.
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स्वाभाविक या दत्तक न होने के कारण
व्यपगत सिद्धान्त के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य [[सतारा]] था। सतारा के राजा [[अप्पा साहब]] ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] की अनुमति के बिना एक 'दत्तक पुत्र' बना लिया था। लॉर्ड डलहौज़ी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर इसका विलय कर लिया। 'कामन्स सभा' में जोसेफ़ ह्नूम ने इस विलय को 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की संज्ञा दी थी। इसी प्रकार संभलपुर के राजा नारायण सिंह, [[झांसी]] के राजा [[गंगाधर राव]] और [[नागपुर]] के राजा [[रघुजी भोंसले तृतीय|रघुजी तृतीय]] के राज्यों का विलय क्रमशः 1849 ई., 1853 ई. एवं 1854 ई. में उनके पुत्र या उत्तराधिकारी के अभाव में किया गया। उन्हें दत्तक पुत्र की अनुमति नहीं दी गयी।
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