"वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972": अवतरणों में अंतर
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'''भारतीय वन्य जीव संरक्षण
उन अपराधों के लिए जिसमें [[वन्य जीव]] (या उनके शरीर के अंश)— जो कि इस अधिनियम की सूची १ या सूची २ के भाग २ के अंतर्गत आते हैं— उनके अवैध शिकार, या [[अभ्यारण]] या [[राष्ट्रीय उद्यान]] की सीमा को बदलने के लिए दण्ड तथा जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। अब कम से कम कारावास ३ साल का है जो कि ७ साल की अवधि के लिए बढ़ाया भी जा सकता है और कम से कम जुर्माना रु १०,०००/- है। दूसरी बार इस प्रकार का अपराध करने पर यह दण्ड कम से कम ३ साल की कारावास का है जो कि ७ साल की अवधि के लिए बढ़ाया भी जा सकता है और कम से कम जुर्माना रु २५,०००/- है।▼
यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है| यह जम्मू और कश्मीर जिसका अपना ही वन्यजीव क़ानून है को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है।
[[श्रेणी:भारत का कानून]]▼
इसमें कुल 6 अनुसूचियाँ है जो अलग-अलग तरह से वन्यजीवन को सुरक्षा प्रदान करता है।
* अनुसूची-1 तथा अनुसूची-2 के द्वितीय भाग वन्यजीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते है| इनके तहत अपराधों के लिए उच्चतम दंड निर्धारित है।
* अनुसूची-3 और अनुसूची-4 भी संरक्षण प्रदान कर रहे हैं लेकिन इनमे दंड बहुत कम हैं।
* अनुसूची-5 मे वह जानवरों शामिल है जिनका शिकार हो सकता है।
* छठी अनुसूची में शामिल पौधों की खेती और रोपण पर रोक है।
== अपराध और दण्ड विधान ==
▲उन अपराधों के लिए जिसमें [[वन्य जीव]] (या उनके शरीर के अंश)— जो कि इस अधिनियम की सूची
==सन्दर्भ==
<references/>
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{{साँचा:भारतीय संविधान के प्रमुख अधिनियम}}
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