"तटस्थता": अवतरणों में अंतर
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तटस्थ राज्य की संपत्ति पर बलात् अधिकार कर लेने के संबंध में जो कानून है, उसके आज के प्रचलित अर्थ के अनुसार, किसी भी युद्धरत राज्य को आक्रमण अथवा सुरक्षा के लिये आवश्यक होने पर तटस्थ राज्य की संपत्ति (जैसे, उसके जहाज, रेलवे संपत्ति, शस्त्र अथवा रसद आदि) का उपयोग करने अथवा उसे नष्ट कर देने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का प्रयोग तटस्थ राज्य के अधिकारक्षेत्र के भीतर भी किया जा सकता है, शत्रुप्रदेश के अंतर्गत भी किया जा सकता है और खुले समुद्र के भीतर भी। युद्धरत राज्य किसी तटस्थ राज्य को कोई सेवा करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता, यों स्वेच्छा से वह कोई सेवा कर दे तो दूसरी बात है। युद्धरत राज्य तटस्थ राज्य की संपत्ति का उपयोग करे अथवा उसे नष्ट कर दे तो युद्धरत राज्य को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी।
== इन्हें भी देखें==
* [[गुट निरपेक्ष आन्दोलन]]
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