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'''अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय''' [[संयुक्त राष्ट्र]] का प्रधान न्यायिक अंग है, और इस संघ के पांच मुख्य अंगों मे से एक है। इस न्यायालय ने [[अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थाई न्यायालय|अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थाई न्यायालय]] की जगह ले ली थी।
 
1980 तक अंतर्राष्ट्रीय समाज इस न्यायालय का ज़्यादा प्रयोग नहीं करती थी, पर तब से अधिक देशों ने, विशेषतः विकासशील देशों ने, न्यायालय का प्रयोग करना शुरू किया है। फ़िर भी, कुछ अहम राष्ट्रों ने, जैसे कि [[संयुक्त राज्य]], अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निभाना नहीं समझा हुआ है। ऐसे देश हर निर्णय को निभाने का खुद निर्णय लेते है।
 
== सदस्य ==
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में [[समान्य सभा]] द्वारा 15 न्यायाधीश चुने चाते है। यह न्यायाधीश नौ साल के लिए चुने जाते है, और फ़िर से चुने जा सकते है। हर तीसरे साल इन 15 न्यायाधीशों में से पांच चुने जा सकत्ते है। इनकी सेवानिव्रति की आयु, कोई भी दो न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते है, और किसी न्यायाधीश की मौत पर उनकी जगह किसी समदेशी को दी जाती है। इन न्यायाधीशों को किसी और ओहदा रखना मना है। किसी एक न्यायाधीश को हताने के लिए बाकी के न्यायाधीशों का सर्वसम्मत निर्णय जरूरी है।
 
निर्णय बहुमत निर्णय के अनुसार लिए जाते है। बहुमत से सहमती न्यायाधीश मिलकर एक विचार लिख सकते है, या अपने विचार अलग से लिख सकते है। बहुमत से विरुद्ध न्यायाधीश भी अपने खुद के विचार लिख सकते है।