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'''अविश्वास का प्रस्ताव''' (वैकल्पिक रूप से '''अविश्वास''', '''निंदा प्रस्ताव''', '''अविश्वास प्रस्ताव''' या '''विश्वास प्रस्ताव पर मतदान''' ) एक संसदीय प्रस्ताव है, जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा [[भारत की संसद|संसद]] में एक सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है या दुर्लभ उदाहरण के रूप में यह एक तत्कालीन समर्थक द्वारा पेश किया जाता है, जिसे सरकार में विश्वास नहीं होता. यह प्रस्ताव नये संसदीय मतदान (''अविश्वास का मतदान'' ) द्वारा पारित किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है।
 
ब्रिटिश संसद में आम तौर पर यह पहले दिन के प्रारंभ में पेश होने वाले प्रस्ताव जैसा लगता है, हालांकि महारानी के अभिभाषण पर वोट भी किसी विश्वास प्रस्ताव का गठन करता है।<ref>[http://www.parliament.uk/documents/upload/M07.pdf माइक्रोसॉफ्ट वर्ड - M07 - Parliamentary Elections.doc]</ref>