"लोक सभा": अवतरणों में अंतर
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'''लोक सभा''', [[भारतीय संसद]] का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन [[राज्य सभा]] है। लोक सभा [[सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार]] के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। [[भारतीय संविधान]] के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में [[भारत का राष्ट्रपति]] यदि चाहे तो [[आंग्ल-भारतीय]] समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोक सभा के लिए मनोनीत कर सकता है।
कुल निर्वाचित सदस्यता का वितरण राज्यों के बीच इस तरह से किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच एक व्यावहारिक अनुपात हो और यह सभी राज्यों पर लागू होता है। हालांकि वर्तमान परिपेक्ष्य में राज्यों की जनसंख्या के अनुसार वितरित सीटों की संख्या के अनुसार उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व, दक्षिण भारत के मुकाबले काफी कम है। जहां दक्षिण के चार राज्यों, [[तमिलनाडु]],
| title = लोक सभा के संबंध में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न
| work = [[राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र]]
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