"स्थानापन्न मातृत्व": अवतरणों में अंतर

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== '''सरोगसी- भारतीय दृष्य''' ==
[[भारत]], सरोगसी या स्थानापन्न मातृत्व का एक गंतव्य है। भारतीय सरोगट नारियों की लोकप्रियता बढती जा रही है क्योंकि यह प्रक्रिया भारत मे कम लागत की है। भारतीय क्लीनिकें, एक ही समय मे मूल्य निरधारण मे अधिक से अधिक सरोगट नारियों को भाडा किया है। भारत मे सरोगसी प्रक्रिया कम लागत की है और साथ कानून लचीला भी है। २००८ मे,मई मंजी के मामले (जापानी बेबी) में भारत के उच्चतम न्यायालय वाणिज्यिक स्थानापन्न मात्रत्व को भारत मे अनुमति देने का आयोजन किया गया है। इसी कारण, भारत को एक और बार सरोगसी प्रक्रिया का उचित गंत्व्य माना गया है और भारत की ओर अंतरराष्ट्रों का आत्मविश्वास बढ गया है। सरोगसी व्यवस्था को विनिमयित करने के लिए [https://www.nhmrc.gov.au/health-ethics/australian-health-ethics-committee-ahec/assisted-reproductive-technology-art/assisted- असिस्स्टेड रीप्रोड्क्टिव टेक्नोलजी] मसौदा के आयोजन आने वाला है। हालांकी यह संदिण्ध चिकित्साओं द्वारा क्लीनिकों में आत्मविश्वास बढाने के लिए तथा इस व्यवहार को प्रोत्साहित करने की उम्मीद में है।
=== '''कानूनी प्रापेक्ष्य''' ===
भारतीय सरकर ने २००८ मे एक विधान प्रारूप किया था जो धीरे-धीरे वर्तमान का [http://www.thehindu.com/sci-tech/health/ministries-consulted-on-assisted-reproductive-technology-bill/article5380425.ece ए आर टी रेगुमलेश्ण ड्राफ्ट बिल] के रूप मे है, फिल्हाल यह बिल अब तक पास नहीं हुआ हैं। इस बिल द्वारा स्थानापन्न मात्रत्व के सारे प्रमाण पत्रों को कानूनी नियमों के अनुसार स्वीक्रत किया गया है। ईंडियन काँट्राक्ट एक्ट द्वारा सरोगसी प्रक्रिया के स्ंविदाओं को दूसरे स्ंविदाओं के बराबर माना जा सकता है। अकेले जनक या माता-पिता और सरोगेट माँ सारे निर्गमनों तथा समस्याओं पर एक अनुब्ंधन बनाते हुए इस प्रक्रिया को कानून के मध्यम से प्रवर्तनीय बनाया है। सरोगेट माँ की उम्र २१-३५ वर्ष होनी चाहिए और वह एक ही दम्पति के लिए [http://www.springer.com/medicine/internal/book/978-1-4471-4170-9 [[भ्रूण<nowiki>]]</nowiki> स्थानांतरण] ३ से ज़्यादा बार गुज़रने के लिए अनुमति नहीं दी जएगी। यदि सरोगेट विवाहित हो तो पति के सहमती अनिवार्य है ताकी भविष्य में वैवाहिक विवादों को टाल सकें। सरोगेट को यौन सन्चारित रोगों के लिए जाँच की जाना चाहिए और पिछ्ले ६ महिनों मे रक्त आधान प्राप्त करना चाहिए क्योंकी यह गर्भावस्था के समय मे माँ और बच्चे पर प्रतीकूल असर पड सकता है। सरोगेट माँ की चिकित्सा का बीमा, गर्भावस्था तथा बच्चे की जन्म से सम्भन्धित और अन्य उचित खर्च सहित खर्चों, माता-पिता द्वारा वहन की जाना चाहिए। सरोगेट माँ के लिए एक जीवन [[बीमा]] कवर को शामिल करना चाहिए। सरोगेट माँ को बच्चों पर किसी भी अभिभाविक अधिकार नहीं होना चाहिए और बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर सरोगेट माँ की नाम नहीं होना चाहिए ताकी भविष्य मे जन्म अधिकार मे कोई कानूनी कलह न हो। माता-पिता कानून के अनुसार बच्चे (सामान्य हो या नहीं) की कस्टाडी को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। अत्यंत गुप्त हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए और दाता के निजता के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए।