"भारत निर्वाचन आयोग": अवतरणों में अंतर

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== संरचना ==
आयोग में वर्तमान में एक [[मुख्य चुनाव आयुक्त]] और दो [[चुनाव आयुक्त]] होते हैं। जब यह पहले पहल [[१९५०]] में गठित हुआ तब से और [[१५ अक्तूबरअक्टूबर]], [[१९८९]] तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था। [[१६ अक्तूबरअक्टूबर]], [[1989]] से [[1 जनवरी]], [[1990]] तक यह [[आर. वी. एस. शास्त्री]] (मु.नि.आ.) और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एस.एस. धनोवा और वी.एस. सहगल सहित तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। [[2 जनवरी]], [[1990]] से [[30 सितम्बर]], [[1993]] तक यह एक एकल-सदस्यीय निकाय बन गया और फिर [[1 अक्तूबरअक्टूबर]], [[1993]] से यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया।<ref>{{cite web |url=http://www.eci.gov.in/faq/election-machinery.asp?lang=hindi |title=अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – निर्वाचन तन्त्र |publisher=Election Commission of India}}</ref>
 
== अधिकार एवं कर्तव्य ==