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[[चित्र:Dead Body Of Azad 2620.jpg|thumb|right|[[इलाहाबाद]] के अल्फ्रेड पार्क में चन्द्रशेखर आजाद के मृत शरीर को निहारते लोग व अंग्रेज अधिकारी (पेड़ के पीछे खड़ी उनकी साइकिल)]]
फाँसी की सजा पाये तीनों अभियुक्तों - भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने अपील करने से साफ मना कर दिया। अन्य सजायाफ्ता अभियुक्तों में से सिर्फ़ ३ ने ही प्रिवी कौन्सिल में अपील की। ११ फ़रवरी १९३१ को [[लन्दन]] की प्रिवी कौन्सिल में अपील की सुनवाई हुई। अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट प्रिन्ट ने बहस की अनुमति माँगी थी किन्तु उन्हें अनुमति नहीं मिली और बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दी गयी। चन्द्रशेखर आजाद ने इनकी सजा कम कराने का काफी प्रयास किया। वे [[
[[उत्तर भारत]] की क्रान्तिकारी गतिविधियों के अलावा [[बंगाल]] की घटनाओं का लेखा-जोखा भी [[इतिहास]] में दर्ज़ है। [[हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन]] में बंगाल के भी कई क्रान्तिकारी शामिल थे जिनमें से एक [[राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी]] को निर्धारित तिथि से २ दिन पूर्व १७ दिसम्बर १९२७ को फाँसी दिये जाने का कारण केवल यह था कि बंगाल के क्रान्तिकारियों ने फाँसी की निश्चित तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात् १८ दिसम्बर १९२७ को ही उन्हें [[गोण्डा]] [[जेल]] से छुड़ा लेने की योजना बना ली थी। इसकी सूचना सी॰ आई॰ डी॰ ने ब्रिटिश सरकार को दे दी थी। १३ जनवरी १९२८ को मणीन्द्रनाथ बनर्जी ने चन्द्रशेखर आजाद के उकसाने पर अपने सगे चाचा को, जिन्हें काकोरी काण्ड में अहम भूमिका निभाने के पुरस्कारस्वरूप डी॰ एस॰ पी॰ के पद पर प्रोन्नत किया गया था, उन्हीं की सर्विस रिवॉल्वर से मौत के घाट उतार दिया। दिसम्बर १९२९ में मछुआ बाजार गली स्थित निरंजन सेनगुप्ता के घर छापा पड़ा, जिसमें २७ क्रान्तिकारियों को गिरफ्तार कर केस कायम हुआ और ५ को कालेपानी की सजा दी गयी। १८ अप्रैल १९३० को मास्टर [[सूर्य सेन]] के नेतृत्व में [[चटगाँव]] शस्त्रागार लूटने का प्रयास हुआ जिसमें सूर्य सेन व तारकेश्वर दस्तीगार को [[फाँसी]] एवं १२ अन्य को उम्र-कैद की सजा हुई। ८ अगस्त १९३० को के॰ के॰ शुक्ला ने [[झाँसी]] के कमिश्नर स्मिथ पर गोली चला दी, उसे मृत्यु-दण्ड मिला। २७ अक्टूबर १९३० को युगान्तर पार्टी के सदस्यों ने सुरेशचन्द्र दास के नेतृत्व में [[कलकत्ता]] में तल्ला तहसील की ट्रेजरी लूटने का प्रयास किया, सभी पकड़े गये और कालेपानी की सजा हुई। अप्रैल १९३१ में मेमनसिंह डकैती डाली गई जिसमें गोपाल आचार्य, सतीशचन्द्र होमी व हेमेन्द्र चक्रवर्ती को उम्र-कैद की सजा मिली।<ref>{{cite book |last1=मदनलाल वर्मा |first1='क्रान्त'|authorlink1= |last2= |first2= |editor1-first= |editor1-last= |editor1-link= |others= |title=सरफ़रोशी की तमन्ना (रामप्रसाद बिस्मिल: व्यक्तित्व और कृतित्व)|url=http://www.worldcat.org/title/sarapharosi-ki-tamanna/oclc/222570896&referer=brief_results |format= |accessdate=14 मई 2014 |edition=2 |series= |volume= |date= |year=1998 |month= |origyear= |publisher=[[प्रवीण प्रकाशन]]|location=[[नई दिल्ली]] |isbn= |oclc=222570896 |doi= |id= |page=१५५ से १६१ तक |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= |ref= |bibcode= |laysummary= |laydate= |separator= |postscript= |lastauthoramp=}}</ref>
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