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छो भारतीय संविधान के सम्बन्ध में
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भारतीय संविधान 26 नवंबर 19501949 मे पारित हुआ और संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी है
भारतीय संविधान २६ नवम्बर १९४९ को तैयार हो चुक था परन्तु ऐसे २६ जनवरी १९५० को इसलिए लागु किया गया क्योकि इस दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था संविधान निर्माण में २ वर्ष ११ माह १८ दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में ३९५ अनुच्छेद है कुछ पुस्तको में संविधान संशोधनों में अनुच्छेदों में वृद्धि की बात कहते हुए अनुच्छेदों की संख्या को ४०० से ज्यादा बताया जाता है क्योकि भारतीय संविधान में अब तक १०० से ज्यादा संशोधन हो चुके है परन्तु ये सच नहीं में आज भी अनुच्छेदों की संख्या उतनी ही है जीतनी मूल संविधान में थी ३९५ क्योकि संविधान में जब कभी भी संशोधन किया गया है तो कोई नया अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया है वरन उपधारये या तो जोड़ी गया है या हटाई गयी है या संशोधित की गयी है उदारहण के तौर पर १अ १ब इस तरह उप धाराओ में ही परिवर्तन किया गया है अतः अनुच्छेदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हा अनुसूचियों की संख्या में अवश्य ही परिवर्तन हुआ है मूल संविधान में ८ अनुसूचियाँ थी समय समय पर अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि हुई है वर्तमान में १२ अनुसूचियाँ है