"भारत में राजभत्ता": अवतरणों में अंतर

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'''राजभत्ता''', '''निजी कोश''', '''प्रिवी पर्स''' या किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक एवं राजपरिवार को मिलने वाले विशेष धनराशी को कहा जाता है। <ref>en.wikipedia.org/wiki/Privy_Purse</ref>
 
'''भारतवर्ष में''' [[राजभत्ता]] देने की परियोजना की शुरुआत सन 1950 में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बाद हुई थी। [[इंगलैन्ड]], [[जापान]] या अन्य [[युरोप|यूरोपिय देशों]](जहां केवल एक राजवंश या राजपरिवार होते हैं) के विपरीत भारत में(गणराज्य के शुरुआती वर्षों में) कुल 562 राजवंश थे। ये भारत के उन पूर्व राज्यों के राजवंश थे जिन्हों ने नव-स्वतंत्र भारत(अर्थात [[भारत अधीराज्य]]; {{lang-en|Dominion of India}}) में अपनी रियासतों को संधी द्वारा [[भारतीय संघ]] में, पहले शामिल किया एवं बाद में, अपने राज्यों को [[भारत गणराज्य]] में संपूर्णतः विलीन कर आधूनिक भारत को स्थापित किया था। जिसके कारणवष उन्होंने अपना साशनाधिकार पूर्णतः [[भारत सरकार]] के हाथों सौंप दिया था। [[भारतीय]] संघ में सम्मिलित होने की [[विलय के उपकरण|संधी]] के शर्तों में रियासतों के तत्कालीन शासकों एवं उनके उत्तराधिकारियों को आजीवन, [[जीवनयापन]] हेतु [[भारत सरकार]] द्वारा विशेष [[धनराशि]] एवं भत्ते([[राजभत्ता]]) दिये जाने का प्रावधान था। इस विशेश वार्शिक धनराशी को '''राजभत्ता''', '''निजी कोश''' या '''प्रिवी पर्स''' कहा जाता था। इस व्यवस्था को ब्रिटेन में चल रहे [[यूनाईटेड किंग्डम मे राजभत्ता|राजभत्ते]]('''प्रिवी पर्स''') की व्यवस्था के आधार पर पारित किया गया था। इस "अलोकतांत्रिक" व्यवस्था को सन 1971 में [[भारत के प्रधानमंत्री|प्रधानमंत्री]] [[इंदिरा गांधी]] के शासनकाल के दैरान पूर्णतः स्थगित कर दिया गया।<ref>http://www.bhaskar.com/news/BIH-PAT-MAT-latest-patna-news-030501-787733-NOR.html</ref><ref>http://www.bbc.co.uk/hindi/specials/101_economy_60yrs/page4.shtml</ref>