"रणबीर दण्ड संहिता": अवतरणों में अंतर

No edit summary
सुधार
पंक्ति 3:
 
==भारतीय दंड संहिता एवं रणबीर दंड संहिता का तुलनात्मक अध्ययन==
===भारतीय दंड संहिता में व्याख्यित वह मुद्दे जो रणबीर दंड संहिता में नहीं हैं===
*ईपीसी की धारा 4 कंप्यूटर द्वारा किये गए अपराधों का भी व्याख्यित एवं संबोधिन करती है, लेकिन रणबीर दंड संहिता में इसका कोई बोध नहीं है।
*आईपीसी की धारा 153 CAA सार्वजनिक सभाओं या जमावड़ों के दौरान जानबूझकर शस्त्र लाने को दंडनीय अपराध मानती है, हालांकि रणबीर आचार संहिता में इस महत्वपूर्ण विषय का उदबोधन नहीं है।
पंक्ति 12:
*रणबीर दंड संहिता की धारा 190 के तहत सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को सज़ा दे सकती है जो ऐसी सामग्री प्रकाशित या वितरित करे जिसे सरकार द्वारा अमान्य या ज़ब्त किया गया हो। इस मामले में अपराध का निरधारण करने का अधिकार मुख्यमंत्री का है। इस विशेष धारा द्वारा पत्रकारिता, सोच और विचार, व्यक्त की स्वतंत्रता बुरी तरह से प्रभावित होती है। <ref name= "academia">[https://www.academia.edu/10757264/difference_between_Ranbir_penal_code_and_Indian_penal_code Differences between RPC & IPC]</ref>
 
===रणबीर दंड संहिता में व्याख्यित वह मुद्दे जो भारतीय दंड संहिता में नहीं हैं===
*रणबीर दंड संहिता की धारा 167 A के मुताबिक़ जो भी सरकारी कर्मचारी किसी ठेकेदार को उसके नाकरदा काम के लिए भुगतान स्वीकार करते हैं, वह कानूनी तौर पर सजा के हकदार हैं। रिश्वतखोरी से जुड़ी यह महत्वपूर्ण धारा आईपीसी में मौजूद नहीं है।
*रणबीर दंड विधान की धारा 420 A सरकार और सक्षम अधिकारी अथवा प्राधीकरण की ओर से किसी समझौते में छल अथवा धोखाधड़ी की सजा का निर्धारण करती है। ऐसा स्पष्ट व्याकरण आईपीसी में नहीं है।
पंक्ति 22:
 
==संदर्भ==
{{reflist}}