"प्राथमिकी": अवतरणों में अंतर

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'''प्राथमिकी''' या '''प्रथम सूचना रपट''' (F I R) किसी घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्यवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को कहा जाता है।
 
'''प्रथम सूचना रिपोर्ट''' या एफआईआर (First Information Report orया FIR) एक लिखित प्रपत्र (डॉक्युमेन्ट) है जो [[भारत]], [[पाकिस्तान]], एवं [[जापान]] आदि की पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय [[संज्ञेय अपराध]] (cognizable offence) की सूचना प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है। यह सूचना प्रायः अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा पुलिस के पास एक शिकायत के रूप में दर्ज की जाती है। किसी अपराध के बारे में पुलिस को कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में सूचित कर सकता है।
 
भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है। किंतु कई बार सामान्य लोगों द्वारा दी गई सूचना को पुलिस प्राथमिकी के रूप में दर्ज नहीं करती है। ऐसे में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कई व्यक्तियों को [[न्यायालय]] का भी सहारा लेना पड़ा है।