"प्राथमिकी": अवतरणों में अंतर
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'''प्राथमिकी''' या '''प्रथम सूचना रपट''' (F I R) किसी घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्यवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को कहा जाता है।
'''प्रथम सूचना रिपोर्ट''' या एफआईआर (First Information Report
भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है। किंतु कई बार सामान्य लोगों द्वारा दी गई सूचना को पुलिस प्राथमिकी के रूप में दर्ज नहीं करती है। ऐसे में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कई व्यक्तियों को [[न्यायालय]] का भी सहारा लेना पड़ा है।
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