"भारत निर्वाचन आयोग": अवतरणों में अंतर

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==संरचना==
आयोग में वर्तमान में एक [[मुख्य चुनाव आयुक्त]] और दो [[चुनाव आयुक्त]] होते हैं |हैं। अक्टूबर १९८९ तक एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होने का प्रावधान था लेकिन १९८९ को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई |हुई। हालाँकि जिन्हें १९९० को फिर निकाल दिया गया |गया। १९९१ में संसद में विधेयक पास होने के बाद फिर से दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान आ गया |गया। १९९३ में इसे संशोधित करके इसका नाम परिवर्तित कर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम १९९३ कर दिया गया | गया।
वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त [[एन. गोपालस्वामी]] और अन्य चुनाव आयुक्त [[नवीन चावला]] और [[एस. वाय. कुरैशी]] हैं | हैं।
 
 
==अधिकार एवं कर्तव्य==