"भारत निर्वाचन आयोग": अवतरणों में अंतर

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==चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यावधि==
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति [[भारत]] का [[राष्ट्रपति]] करता है |है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल ६ वर्ष या ६५ साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल ६ वर्ष या ६२ साल, जो पहले हो, का होता है |हैं। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के [[सर्वोच्च न्यायलय]] के [[न्यायधीश]] के सामान होता है |है। मुख्य चुनाव आयुक्त को [[संसद]] द्वारा [[महाभियोग]] के जरिए ही हटाया जा सकता है|हैं।
 
 
==बाहरी कड़ियाँ==