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'''निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९''' [[भारतीय संसद]] द्वारा सन् २००९ में पारित [[शिक्षा]] सम्बन्धी एक [[विधेयक]] है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का [[मूल अधिकार|मौलिक अधिकार]] मिल गया है।
संबिधान के अनुच्छेद 45 में 6से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है।
यह 1 अप्रैल 2010 को जुम्म-कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।
== मुख्य प्रावधान ==
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