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'''सेनेट''', [[पाकिस्तान की संसद|पाकिस्तान की द्वीसदनीय विधियिका]] का [[उच्चसदन]] है। इसके चुनाव त्रिवर्षीय अवधी पश्चात, आधे संख्या के सीटों के लिए आयोजित किए जाते है। यहाँ सदस्यों क कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सीनेट के अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति का अभिनय होते हैं। इसे 1973 में स्थापित किया गया था पाकिस्तान के संविधान में से नेट से संबंधित सारे प्रावधान अनुच्छेद 59 मैं दिए गए हैं। पाकिस्तान के संसद भवन में सेनेट का कक्ष पूर्वी भाग में है। वर्तमान सभापति, [[राजा जफर उल]] हैं, जो 11 जून 2013 से इस पद पर हैं।
== मुख्य उद्देश्य और कार्य ==▼
इस सदन के गठन का मुख्य उद्देश्य [[पाकिस्तान]] की सभी संघीय इकाइयों(प्रांतों व प्रदेशों) को एक मंच पर प्रतिनिधित्व देना है(इस संदर्भ में इसे पाकिस्तान में [[राज्यसभा]] के द्वंधी के रूप में दखा जा सकता है)। निचले सदन यानी [[पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा|नेशनल असेंबली]] में मौजूद हर प्रांत से बराबर संख्या में प्रत्येक के प्रतिनिधित्व का अवसर इस सदन में दिया जाता है। वर्तमान समय में सेनेट में कुल 104 सीटें हैं जिनमें से 18 महिलाओं के लिये अरक्षित हैं।▼
== पृष्ठभूमि ==
1973 तक पाकिस्तान की संसद एक सदनीय थी। 1971 में [[बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध]] के पश्चात जब [[पाकिस्तान]] टूट गया तब पाकिस्तानी सियासी समुदाय में इसके टूटने के कारणों में एक कारण यह भी समझा गया की सरकारें छोटे राज्यों को ध्यान नहीं देता था। अतः [[पाकिस्तान का संविधान, 1973|1973 के संविधान]] द्वारा यह उच्चसदन यानी सीनेट को स्थापित किया गया ताकि सभी छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के तरह प्रतिनिधित्व मिल जाए। क्योंकि राष्ट्रीय विधानसभा में तो हर प्रांत से सदस्यों बहुमत के आधार पे चुने गए हैं यानी जिस प्रांत की अधिक आबादी होती है वही ज्यादा सीटें चुने गए हैं लेकिन सीनेट में सभी प्रांतों सदस्यों बराबर संख्या में चुने गए हैं।
▲इस सदन के गठन का मुख्य उद्देश्य [[पाकिस्तान]] की सभी संघीय इकाइयों(प्रांतों व प्रदेशों) को एक मंच पर प्रतिनिधित्व देना है(इस संदर्भ में इसे पाकिस्तान में [[राज्यसभा]] के द्वंधी के रूप में दखा जा सकता है)। निचले सदन यानी [[पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा|नेशनल असेंबली]] में मौजूद हर प्रांत से बराबर संख्या में प्रत्येक के प्रतिनिधित्व का अवसर इस सदन में दिया जाता है। वर्तमान समय में सेनेट में कुल 104 सीटें हैं जिनमें से 18 महिलाओं के लिये अरक्षित हैं। इसमें चार प्रांतों में से प्रत्येक के लिये जनसंख्या से निर्आधार 14 सदस्य हैं, और [[फाटा]] के लिये 8 सदस्य हैं
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* '''नोट''': [[संविधान पाकिस्तान]] के 18 वें संशोधन में ग़ैर मुसलमानों के लिए चार सीटें बढ़ा दिए गए हैं।
=== नियुक्ति ===▼
▲== नियुक्ति ==
इस सदन के 104 सदस्यों का चयन कुछ इस तरह से होता है:
# 14 सदस्यों प्रत्येक विधानसभा से चयन हूँ जाएगा।
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# हर प्रांत से एक सीट अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित होगी।
==मौजूदा सदन की संरचना==
=== 2015 से 2021 ===
2015 में होने वाले चुनाव का परिणाम यह आया:
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