"मजलिस-ए-शूरा": अवतरणों में अंतर

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राष्ट्रीय सभा या क़ौमी असेम्ब्ली [[पाकिस्तान की संसद]](''मजलिस-ए शूरा''), जिसका उच्चसदन [[पाकिस्तान की सेनेट|सेनेट]] है, का निम्नसदन है। [[उर्दू भाषा]] मैं इसे कौमी इस्म्ब्ली कहा जाता हैं। इसमें कुल 342 आसन हैं, जिन में से 242 चुनाव के जरये चुने जाते हैं और बाक़ी के 70 महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। क़ौमी इस्म्ब्ली [[पाकिस्तान]] की संधीय विधायिका की वह इकाई है, जिसे जनता द्वारा चुना जाता है(यह पाकिस्तान में [[लोकसभा]] की जोड़ीदार है)। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
 
===सिनेट===
{{मुख्य | पाकिस्तान की सेनेट}}
सेनेट, या ''आइवान-ए बाला पाकिस्तान'', मजलिस-ए शूरा का उच्चसदन है। इसके चुनाव त्रिवर्षीय अवधी पश्चात, आधे संख्या के सीटों के लिए आयोजित किए जाते है। यहाँ सदस्यों क कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सीनेट के अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति का अभिनय होते हैं। इसे 1973 में स्थापित किया गया था [[पाकिस्तान का संविधान|पाकिस्तान के संविधान]] में से नेट से संबंधित सारे प्रावधान अनुच्छेद 59 मैं दिए गए हैं। पाकिस्तान के संसद भवन में सेनेट का कक्ष पूर्वी भाग में है।
सीनेट को ऐसे कई विशेष अधिकार दिये गए हैं, जो नैशनल असेम्ब्ली के पास नहीं है। इस संसदीय बिल बनाने के रूप में एक कानून के लिए मजबूर किया जा रहा की शक्तियों को भी शामिल है। सीनेट में हर तीन साल पर सीनेट की आधे सीटों के लिए चुनाव आयोजित की जाती हैं और प्रत्येक सीनेटर छह वर्ष की अवधि के लिये चुना जाता है। संविधान में सेनेट भंग करने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्की, इसमें इसे भंग करने पर मनाही है। इसे भारत के राज्यसभा के द्वंदी को तौर पर देखा जा सकता है।