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==इतिहास==
[[पाकिस्तान की आजादी]] के बाद पाकिस्तान की पहली संविधानसभा जो कि दिसंबर 1945 में चुनी गई थी, की जिम्मेदारियों में यह बात महत्वपूर्ण था कि [[पाकिस्तान अधिराज्य|नवस्वतंत्र राज्य पाकिस्तान]] का [[संविधान]] बनाया जाए। विधानसभा ने सर्वसम्मति से 12 मार्च सन् 1949 को [[उद्देश्य संकल्प]](''क़रारदाद-ए-मक़ासद'') पारित किया, जिसके आदर्शों पर नए संविधान की स्थापना की जानी थी। इससे पहले कि यह सभा [[उद्देश्य संकल्प]] के मुताबिक नया संविधान बना पाती, अक्टूबर 1954 में इस सभा को भंग कर दिया गया। नव-गठित संविधानसभा ने मई 1955 में अपने गठन के बाद [[पाकिस्तान का संविधान, 1956|नया संविधान]] गठन किया जो 29 फरवरी 1956 को पारित किया गया और 23 मार्च 1956 को लागू कर दिया गया, इस संविधान के अनुसार देश में [[संसदीय शासन]] स्थापित किया गया। 14 अगस्त 1947 से 23 मार्च 1956 तक पाकिस्तान में [[भारतीयभारत स्वतंत्रतासरकार अधिनियम, 1935१९३५]] बतौर संविधान लागू था।
 
7 अक्टूबर 1958 ई। को देश में सैन्य शासन लागू कर, संविधान को निलंबित कर दिया गया। सैन्य सरकार ने फरवरी 1960 को एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जिसने [[1962 का पाकिस्तानी संविधान|1962 के संविधान]] को गठित किया। इस संविधान के तहत देश में [[अध्यक्षीय प्रणाली]](राष्ट्रपति प्रणाली) लागू किया गया। जिसमें संसद की पहले के मुकाबले काफी कम शक्ति दी गईजन । 25 मार्च 1969 को इस संविधान को भी 1970 की संवैधानिक आपदा के दौरान निलंबित कर दिया गया और आपातकाल घोशित कर दिया गया।