==एमएलसी हेतु योग्यताएं==
एमएलसी,
#भारत केका नागरिक होना चाहिए।
#कम से कम 30 साल की आयु होनी चाहिए।
#मानसिक रूप से असमर्थ, ध्वनि नहीं एकव दिवालिया, और मतदाताओं पर, पुराने'. वह या वह एक ही समय में एक संसद सदस्य नहीं हो सकता.होना चाहिए।
#इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र (जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो) की मतदाता सूची में उसका नाम भी होना आवश्यक है।
#समान समय में वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए।
विधान परिषद के आकार से अधिक एक तिहाई विधान सभा की सदस्यता नहीं हो सकता. हालांकि, उसके आकार (संसद के एक अधिनियम द्वारा 36 वहाँ हैं जहाँ जम्मू और कश्मीर, में छोड़कर.) कम से कम 40 सदस्यों के नहीं किया जा सकता
MLCs निम्नलिखित तरीके से चुना जाता है:
एक तिहाई ऐसे निगमों, नगर पालिकाओं, और जिला परिषदों के रूप में स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है.
एक तिहाई विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, जो लोगों के बीच में से विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है.
एक बारहवें कि राज्य में रहने वाले तीन साल के 'खड़ी की स्नातक हैं, जो लोगों द्वारा चुना जाता है.
एक बारहवें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित माध्यमिक स्कूलों की तुलना में कम नहीं राज्य के भीतर शैक्षिक संस्थानों में शिक्षण में कम से कम तीन साल के लिए लगे हुए व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है.
एक छठे ज्ञान या इस तरह के साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से राज्यपाल द्वारा नामित कर रहे हैं.
विधान परिषद अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव.
सैद्धांतिक रूप से विधान परिषद की शक्तियों विधानसभा के साथ coequal हैं; वास्तविकता में, परिषद कमजोर भागीदार है. साधारण बिल विधानमंडल के किसी भी सदन में पैदा कर सकते हैं. एक बिल दोनों कक्षों से पारित कर दिया, और यह एक अधिनियम के रूप में कानून बन जाता है, इससे पहले राज्य के राज्यपाल की सहमति प्राप्त किया जाना चाहिए. राज्यपाल अपनी सहमति दे या उनकी टिप्पणियों के साथ विधायिका "वापस करने के लिए बिल वापस आ सकते हैं. विधायिका बिल पर पुनर्विचार या बिल पर राज्यपाल के विचारों को ध्यान में रखना है नहीं हो सकता है. राज्यपाल को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है विधान परिषद में एक बिल से सहमत नहीं हैं, तो यह दूसरी बार के लिए उसे करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जब बिल वह / वह उच्च न्यायालय की शक्तियों को (अनुच्छेद 200) से संबंधित कुछ मामलों में राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल का आरक्षण नहीं करता है प्रदान की. पारित विधान सभा द्वारा, तो बिल परिषद के लिए विधानसभा से, एक दूसरा रास्ता होना चाहिए.
अंत में विधानसभा के विचारों प्रबल. परिषद केवल पहले उदाहरण में 3 महीने के लिए और दूसरी में एक महीने के लिए एक विधेयक के पारित होने में देरी कर सकते हैं. संसद के साथ इसके विपरीत, राज्य विधानसभाओं की संयुक्त बैठक के लिए कोई प्रावधान नहीं है.
राज्य सभा के रूप में, एक विधान परिषद सभा के लिए अधीनस्थ जा रहा है, वित्त के संबंध में लगभग कोई अधिकार नहीं है; उत्तरार्द्ध कक्ष धन विधेयकों पैदा कर सकते हैं, जहां एक ही जगह है. धन विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद यह 14 दिनों की एक अधिकतम अवधी के लिए इसे परिषद को भेजी जाती है; यह उस अवधि के भीतर इसे पारित नहीं होता है, तो बिल पारित किया गया समझा जाता है.
विधानसभा के साथ के रूप में, परिषद, मंत्रियों को सवालों डाल बहस को ऊपर उठाने, और राज्य सरकार द्वारा कथित खामियों को उजागर करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा से कार्यकारी नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर सकते हैं. हालांकि, परिषद कोई विश्वास मत ले जाने के लिए विधानसभा की शक्ति की कमी, कार्यालय से एक सरकार नहीं निकाल सकते.
भारत के संविधान के द्वारा एक विधान परिषद के लिए दिया शक्तियों बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में की तुलना में बाद के शरीर पर एक मार्गदर्शक प्रभाव के रूप में देखा पेशेवरों की अपनी सदस्यता के साथ, सभा के लिए एक अधीनस्थ स्थिति में रखने के लिए तैयार किए गए हैं.
==इन्हें भी देखें==
#[[विधान सभा]]
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