"विधान परिषद": अवतरणों में अंतर

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[[आंध्र प्रदेश]], [[बिहार]], [[जम्मू-कश्मीर]], [[कर्नाटक]], [[महाराष्ट्र]], [[तेलंगाना]] और [[उत्तर प्रदेश]] के रूप में, ([[भारत के राज्य|उन्तीस में से]]) सात राज्यों में विधान परिषद है। इसके अलावा, [[राजस्थान]] और [[असम]] को [[भारत की संसद]] ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है।
 
==व्यवस्था==
===सदस्य कार्यकाल===
इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्षों का होता है लेकिन प्रत्येक दो साल पर एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं।
एक राज्य के विधान सभा (निम्न सदन) के साथ इसके विपरीत, विधान परिषद (उच्च सदन) में एक स्थायी निकाय है और भंग नहीं किया जा सकता है, <ref>{{cite web| url= http://indiankanoon.org/doc/1295106/|title=Central Government Act Article 169 in The Constitution Of India 1949|trans_title=भारतीय संविधान में अनुच्छेद 169 केंद्रीय सरकार अधिनियम|language=इंग्लिश }}</ref> विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य (एमएलसी) 6 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। एक परिषद के सदस्यों में से एक तिहाई की सदस्यता हर दो साल में समाप्त हो जाती है। यह व्यवस्था [[राज्य सभा]], के सामान है।
 
===संरचना===
राज्य की विधान परिषद का आकार राज्य की [[विधान सभा]] में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं और किसी भी कारणों से 40 सदस्य से कम नहीं हो सकता (जम्मू और कश्मीर के विधान परिषद को छोड़कर)। जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा 36 सदस्यों की व्यवस्था की गई है।
===निर्वाचन===
*परिषद के लगभग एक तिहाई सदस्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं।
*एक तिहाई (1/3) निर्वाचिका द्वारा, जिसमें नगरपालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्डों और राज्य में अन्य प्राधिकरणों के सदस्यों सम्मलित हैं, द्वारा चुने जाते हैं।
*एक बटा बारह (1/12) का चुनाव निर्वाचिका द्वारा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम तीन वर्षों तक राज्य के भीतर शैक्षिक संस्थाओं (माध्यमिक विद्यालयों से नीचे नहीं) में अध्यपन में लगे रहे हों।
*अन्य एक बटा बारह (1/12) का चुनाव पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है जो तीन वर्ष से अधिक समय पहले पढ़ाई समाप्त कर लिए है।
 
*शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहयोग आन्दोलन और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं।<ref>{{cite web|title=राजनीतिक व्यवस्था : राज्य|url=http://archive.india.gov.in/hindi/knowindia/profile.php?id=20|date=9 दिसंबर 2012|accessdate=23 अप्रैल 2016|publisher=भारत सरकार आर्काइव}}</ref>
 
==एमएलसी हेतु योग्यताएं==