"विधान परिषद": अवतरणों में अंतर
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===संरचना===
राज्य की विधान परिषद का आकार राज्य की [[विधान सभा]] में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं और किसी भी कारणों से 40 सदस्य से कम नहीं हो सकता ([[जम्मू और कश्मीर]] के विधान परिषद को छोड़कर)। जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा 36 सदस्यों की व्यवस्था की गई है।
===निर्वाचन===
*परिषद के लगभग एक तिहाई सदस्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं।
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