"विधान परिषद": अवतरणों में अंतर

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==व्यवस्था==
===गठन===
[[भारत का संविधान|संविधान]] के अनुच्छेद 169,171(1) एवं171एवं 171(2) में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है।
इसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है:
#विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है।
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#[[भारत के राष्ट्रपति|राष्ट्रपति]] के हस्ताक्षर हेतु इस प्रस्ताव को उनके पास प्रेषित(भेजना) कर दिया जाता है।
#राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधान परिषद के गठन की मंजूरी मिल जाती है।<ref name =जागरण जोश />
 
===सदस्य कार्यकाल===
इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्षों का होता है लेकिन प्रत्येक दो साल पर एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं।