"मुख्तारनामा": अवतरणों में अंतर

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:*(ख) ऐसा अधिकार पत्र [[पंजीकरण|पंजीकृत]] भी किया जा सकता है।
 
:*(ग) यदि कोई अपरिवर्तनीय अधिकार पत्र जिसमें एक एजेन्सी और [[भारतीय अनुबन्ध अधिनियम १८७२|भारतीय अनुबन्ध कानून]], 1872]] की धारा 202 के अनुसार हित (Interest) वाली एजेन्सी से सम्बन्धित है तो इसके पंजीकरण के लिए आवश्यक [[मुद्रांक कर]] देना होगा।
 
:*(घ) उपर्युक्त (ग) में वर्णित अधिकार पत्र के पंजीकरण के बाद इसे सार्वजनिक सूचना में और पुस्तक-I में दर्ज करना आवश्यक नहीं है। इसे बाद में भारग्रस्तता प्रमाण पत्र में भी नहीं दर्ज किया जाएगा।
 
== इन्हें भी देखें ==