"लोक सभा": अवतरणों में अंतर

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=== धन बिल ===
विधेयक जो पूर्णतः एक या अधिक मामलॉमामलों जिनका वर्णन अनुच्छेद 110 मेमें किया गया हो से जुडा हो धन बिलविधेयक कहलाता है ये मामलें है<br />
1. किसी कर को लगाना, हटाना, नियमन<br />
2. धन उधार लेना या कोई वित्तेय जिम्मेदारी जो भारत सरकार ले<br />
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6. संचित निधि मे धन निकालने की स्वीकृति लेना<br />
7. ऐसा कोई मामला लेना जो इस सबसे भिन्न हो<br />
धन बिलविधेयक केवल लोकसभा मे प्रस्तावित किए जा सकते है इसे लाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवशय्क है इन्हें पास करने के लिये सदन का सामान्य बहुमत आवश्यक होता है<br />
धन बिल मे ना तो राज्य सभा संशोधन कर सकती है न अस्वीकार<br />
जब कोई धन बिल लोकसभा पारित करती है तो स्पीकर के प्रमाणन के साथ यह बिल राज्यसभा मे ले जाया जाता है राज्यसभा इस<br /> बिल को पारित कर सकती है या 14 दिन के लिये रोक सकती है किंतु उस के बाद यह बिल दोनॉ<br /> सदनॉ द्वारा पारित माना जायेगा राज्य सभा द्वारा सुझाया कोई भी संशोधन लोक सभा की इच्छा पे निर्भर करेगा कि वो स्वीकार करे<br /> या ना करे
जब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा तो वह सदैव इसे स्वीकृति दे देगा<br />
'''फायनेसियल बिल''' वह विधेयक जो एक या अधिक मनीबिल प्रावधानॉ से पृथक हो तथा गैर मनी मामलॉ से भी संबधित हो एक फाइनेंस विधेयक मे धन प्रावधानॉ के साथ साथ सामान्य विधायन से जुडे मामले भी होते है इस प्रकार के विधेयक को पारित करने की शक्ति दोनो सदनॉ मे समान होती
 
=== संविधान संशोधन विधेयक ===