"कंपनी": अवतरणों में अंतर

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*'''(10) अभियोग चलाने का अधिकारः''' कम्पनी अन्य पक्षकारों पर तथा अन्य पक्षकार कम्पनी पर वाद भी चला सकती है। इतना ही नहीं कम्पनी अपने सदस्यों पर तथा सदस्य अपनी कम्पनी पर भी वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखती है।
 
*'''(11) सदस्य संख्याः''' सार्वजनिक कम्पनियों में कम से कम 7 सदस्य होना अनिवार्य है। इसमें अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं होती है। जबकि निजी कम्पनी में कम से कम 2 तथा अधिकतम 50200 व्यक्तियों तक सदस्य हो सकते हैं।
 
*'''(12) व्यावसायिक सम्पत्तियाँः''' ”कम्पनी की सम्पत्ति अंशधारियों की सम्पत्ति नहीं है, यह कम्पनी की सम्पत्ति है।“ अंशधारी न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही संयुक्त रूप में कम्पनी की सम्पत्तियों के स्वामी हो सकते हैं। कम्पनी एक विधान संगत व्यक्ति होने के कारण उसे व्यावसायिक सम्पत्तियों को अपने नाम में रखने, बेचने तथा खरीदने का पूर्णतया अधिकार है।
"https://hi.wikipedia.org/wiki/कंपनी" से प्राप्त