"राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा": अवतरणों में अंतर
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भारत के संविधान भाग 17 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया गया विशेष निर्देश इस प्रकार है :- "संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों के का माध्यम बन सकें तथा उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदो को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वाँछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी
संविधान की इसी भावना के अनुपालन की दिशा में 1 मार्च, 1960 को शिक्षा मंत्रालय (अब उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना
निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में
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केंद्रीय हिंदी निदेशालय में पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग की स्थापना भारत के हिंदीतर-भाषी राज्यों के लोगों, विदेशों में बसे भारतीयों तथा हिंदी सीखने के इच्छुक विदेशियों को पत्राचार हिंदी सिखाने के से सन् 1968 में की गई
उपलब्ध पाठ्यक्रम :
केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग ने सन् 1968 में एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम 'प्रवेश' केवल 1008 छात्रों के नामांकन से आरंभ किया
देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों के वे परीक्षार्थी जो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और जो सिविल सेवा परीक्षा में अनिवार्य भारतीय भाषा प्रश्नपत्र के रूप में हिंदी भाषा लेना चाहते हैं तथा जिनकी मातृभाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, उन्हें हिंदी सिखाने के लिए एक अन्य पाठ्यक्रम "सिविल सेवा हिंदी पाठ्यक्रम" आरंभ किया
निदेशालय के पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या कई गुणा बढ़ गई
माध्यम :
हिंदी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम और हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम अंग्रेजी, तमिल, मलयालम तथा बंगला माध्यम से चलाए जाते
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सत्र :
क
हिंदी सर्टिफिकेट, हिंदी डिप्लोमा, एडवांस हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक-एक वर्ष की अवधि के हैं और सत्र प्रतिवर्ष जुलाई से आरंभ होता है
ख
प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रमों का शिक्षा-सत्र एक-एक वर्ष का है जो प्रतिवर्ष जनवरी से आरंभ होता
ग
सिविल सेवा हिंदी पाठ्यक्रम भी एक वर्ष की अवधि का है जो प्रतिवर्ष दिसंबर से आरंभ होता है
घ
बेसिक हिंदी पाठ्यक्रम की अवधि 60 घंटे
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1
भारत या विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय तथा विदेशी, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है
2
विदेश में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों के बच्चे जिनकी उम्र कम से कम 10 वर्ष
ख हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम
उपर्युक्त हिंदी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में उल्लिखित पात्रता के अतिरिक्त छात्र ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय की हिंदी सर्टिफिकेट परीक्षा या गृह मंत्रालय की प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण की हो या उसे अपेक्षित भाषा-कौशलों का ज्ञान
ग प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रम
ये पाठ्यक्रम केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों आदि के कर्मचारियों के लिए
घ सिविल सेवा हिंदी पाठ्यक्रम
1
यह पाठ्यक्रम उत्तर-पूर्वी राज्यों के स्नातक या स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उन छात्रों के लिए है जिनकी मातृभाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है तथा जो सिविल सेवा परीक्षा में “अनिवार्य भारतीय भाषा प्रश्नपत्र” के रूप में हिंदी भाषा लेना चाहते
2
छात्र अनिवार्य रूप से निम्नलिखित राज्यों में से किसी राज्य का निवासी हो - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम
ङ एड्वांस हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम
1
यह पाठ्यक्रम भारत और विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीयों तथा विदेशियों के लिए है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और जिनकी उम्र 17 वर्ष से अधिक है
2
छात्र ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय की हिंदी डिप्लोमा परीक्षा अथवा हाईस्कूल हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की
च बेसिक हिंदी पाठ्यक्रम
वैध वीज़ा प्राप्त कर भारत में रहने वाले विदेशी तथा अनिवासी भारतीय इस पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते
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भुगतान की :
शुल्क का भुगतान निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 के पक्ष में रेखांकित इंडियन पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट करें जिनका भुगतान नई दिल्ली स्थित डाकघर/ बैंक में देय
शिक्षण :
सभी पाठ्यक्रमों की शिक्षण सामग्री, जिसमें पाठ और उत्तर-पत्र होते हैं, पूर्व निर्धारित अनुसूची के अनुसार भेजी जाती
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संपर्क कार्यक्रम :
कक्षा-शिक्षण की कमी को पूरा करने तथा छात्रों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए छात्रों के संकेंद्रण के आधार पर विभिन्न स्थानों पर लगभग पाँच से आठ दिन की अवधि के संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाते
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मूल्यांकन/ परीक्षा :
प्रत्येक पाठ्यक्रम की पर देश तथा विदेश में विभिन्न केंद्रों पर परीक्षाएँ आयोजित की जाती
सिविल सेवा हिंदी पाठ्यक्रम एवं बेसिक हिंदी पाठ्यक्रम के छात्रों की कोई परीक्षा नहीं ली
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पुरस्कार प्रोत्साहन आदि :
परीक्षा परिणाम के आधार पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा तथा एड्वांस हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रतिभाशाली छात्रों को नकद एवं पुस्तक पुरस्कार दिए जाते
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