"पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त": अवतरणों में अंतर
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'''पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त''', [[पाकिस्तान की संविधान]] द्वारा स्थापित किया गया एक संवैधानिक पद है, वे [[पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग|पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग]] के अध्यक्ष व नियुक्त पदाधिकारी होते हैं। [[निर्वाचन आयोग]] [[पाकिस्तान]] की वह संवैधानिक संस्थान है जिसे पाकिस्तान में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का प्रभार है।
सन 1973 के पूर्व इस पद पर केवल प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता था और यह
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग की स्थापना पाकिस्तान के संविधान द्वारा किया गया था। इसे 1956 में स्थापित किया गया था।निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत चारों प्रांतों से नियुक्ति किये गए सदस्यों(जिनमें से प्रत्येक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है) से गठित होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जिस बीच उन्हें कार्यकाल व वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है।
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