"पाकिस्तानी संविधान का बीसवाँ संशोधन": अवतरणों में अंतर
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{{पाकिस्तान की राजनीति}}
'''बीसवीं संशोधन विधेयक पाकिस्तान के संविधान को''' पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा 14 फरवरी, 2012 को पारित किया गया था। यह सीनेट में 20 फरवरी, 2012 को पारित किया गया था। यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा 28 फरवरी, 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके द्वारा संशोधन के अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224A [[पाकिस्तान के संविधान]] के दूसरे व तीसरे अनुसूची में किया गया और।
==इन्हें भी देखें==
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