"घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005": अवतरणों में अंतर

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'''घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005''' [[भारत]] की [[संसद]] द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। यह २६ अक्टूबर २००६ को लागू हुई।
 
==घरेलू हिंसा क्या है? ==
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:* (ग) संरक्षण अधिकारी की सेवा की उपलब्धता
:* (घ) मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने का
:* (ङ) परिवाद-पत्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है। पर संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस को कार्रवाई करने से यह प्रावधान नहीं रोकता है।
 
==धारा 10==
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[[श्रेणी:न्याय-व्यवस्था]]
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