"दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (भारत)": अवतरणों में अंतर

पीड़ित और आरोपी के दृष्टिकोण से कानून को समझाने के लिए बाहरी कड़ियाँ जोड़ी हैं
छो बच्चों और महिलायों के लिए विशेष प्रावधान के बारे मैं जानकारी देती हुई बहरी कड़ी जोड़ी गयी है
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* '''धारा १५४''' : यह धारा संज्ञेय मामलों में इत्तिला से सम्बंधित है। इसके अनुसार-
: ''संज्ञेय अपराध किये जाने से सम्बंधित प्रत्येक इत्तिला,यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से दी गयी हो तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर,चाहे वह लिखित रूप में दी गयी हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गयी हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में,जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे,प्रविष्ट किया जायेगा।''
: इस कानून मैं बच्चों और महिलायों के लिए [http://nyaaya.in/crpc-victim-in-hindi/special-measures-for-women/ विशेष प्रावधान] हैं |
 
== इन्हें भी देखें ==