"पुलिस महानिदेशक": अवतरणों में अंतर

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''' पुलिस महानिदेशक''' (पुलिस महानिरीक्षक) राज्य के [[पुलिस]] बल का मुखिया होता है<ref>[http://archive.india.gov.in/hindi/citizen/lawnorder.php?id=2] भारत शासन अभिलेखागार </ref>। प्रशानिक दृष्टि से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय मंडलों में बांटा जाता है, जिसे रेंज कहते है. और प्रत्येक पुलिस रेंज ,पुलिस उपमहानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। एक रेंज में अनेक जिले हो सकते हैं। जिला पुलिस को मुख्यतः पुलिस डिवीजन, सर्कलों और थानों में विभाजित किया जाता है। नागरिक पुलिस के अलावा राज्य के पास अपनी स्वयं की सशस्त्र पुलिस रखने का अधिकार भी हैं और उनमें अलग से गुप्तचर शाखायें, अपराध शाखायें आदि का प्रावधान भी होता हैं।
[[दिल्ली]], [[कोलकाता]], [[मुंबई]], [[चेन्नई]], [[बैंगलोर]],[[ हैदराबाद]], [[अहमदाबाद]], [[नागपुर]],[[ पुणे]], [[भुवनेश्वर]],[[कटक]] जैसे बड़े महानगरों में पुलिस व्यवस्था का मुखिया ,प्रत्यक्ष रूप से पुलिस आयुक्त होता है। विभिन्न राज्यों में उच्च पुलिस अधिकारी पदों पर [[भारतीय पुलिस सेवा]] (आईपीएस) द्वारा भर्ती की जाती है, जिसकी भर्ती परीक्षा में पूरे भारत के अभ्यर्थी शामिल होते हैं।
==पुलिस महानिदेशक के अधिकार और कर्त्तव्य ==
 
== राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभाग ==